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क्राइम

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सम्भल पुलिस की कड़ी कार्रवाई

अवैध शस्त्र मामले में आरोपी को जेल व अर्थदण्ड की सजा

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत सम्भल पुलिस को बड़ी सफलता, अवैध शस्त्र मामले में आरोपी को सजा

संभल। उत्तर प्रदेश पुलिस के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के अंतर्गत सम्भल पुलिस ने एक बार फिर प्रभावी पैरवी के दम पर न्यायालय से सजा दिलाने में सफलता प्राप्त की है। अवैध शस्त्र रखने के एक पुराने मामले में न्यायालय ने आरोपी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार, मु0अ0सं0 47/2012, धारा 25 आयुध अधिनियम, थाना नखासा, जनपद संभल में दर्ज मुकदमे में अभियुक्त रजी हसन पुत्र शहजादे, निवासी वादीपुर भसरौआ, थाना हजरतनगरगढ़ी, जनपद संभल को दोषी पाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान सम्भल पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के आधार पर माननीय न्यायालय जे0एम-2, जनपद सम्भल ने आरोपी को दोष सिद्ध किया। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि (02 दिवस) के कारावास, न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1500/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सजा अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का स्पष्ट उदाहरण है और इससे समाज में कानून का भय स्थापित होता है। इस मामले में पैरवी कराए जाने में ए.पी.ओ. रामविलास तथा कोर्ट पैरोकार का0 विपिन कुमार, थाना नखासा की भूमिका सराहनीय रही। सम्भल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में अपराध पर नियंत्रण एवं दोषियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से ऐसे अभियानों को भविष्य में भी पूरी सख्ती के साथ जारी रखा जाएगा। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध शस्त्र, अपराध या किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई कर जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके।

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